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Customized learning paths based on interests
वर्तमान में आरटीई एक्ट छह से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। मसौदा नीति इस बात का सुझाव देती है कि आरटीई के दायरे को बढ़ाया जाए ताकि बचपन की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक स्कूली शिक्षा को इसमें शामिल किया जा सके।