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वर्तमान में आरटीई एक्ट छह से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। मसौदा नीति इस बात का सुझाव देती है कि आरटीई के दायरे को बढ़ाया जाए ताकि बचपन की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक स्कूली शिक्षा को इसमें शामिल किया जा सके।