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ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 70 और हाईकोर्ट के जजों की उम्र 68 वर्ष तक की जा सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट उम्र 65 और हाईकोर्ट में 62 साल है, जो पर्याप्त नहीं है।